बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: भोजीपुरा क्षेत्र में चार अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर
1. प्राधिकरण की सख्त चेतावनी
Bareilly News: यूपी के बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को थाना भोजीपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही चार कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत की गई, जिसमें बिना स्वीकृति निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। यह अवैध कॉलोनी अजय मिश्रा, रक्षपाल गुप्ता और अनस की ग्राम रम्पुरा, थाना भोजीपुरा क्षेत्र में लगभग 8000 में विकसित की थी। यहां बिना अनुमति के सड़क निर्माण, बाउंड्रीवाल, साइट ऑफिस और भूखंड चिन्हांकन का कार्य किया जा रहा था। यहां टीम ने ध्वस्त की कार्रवाई की। इसके साथ ही वीरू पटेल और लियाकत खाँ की 3000 वर्गमीटर कॉलोनी, मुजाहिद और फजरूद्दीन की अवैध प्लाटिंग थाना भोजीपुरा क्षेत्र में मुजाहिद और फजरूद्दीन की 3000 वर्गमीटर भूमि पर अनाधिकृत निर्माण कार्य चल रहा था। और नरेन्द्र पटेल और इरशाद खाँ की कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। इस 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना अनुमति कॉलोनी विकास का प्रयास किया गया। जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम, सहायक अभियंता रमन कुमार अग्रवाल,संयुक्त सचिव दीपक कुमार और तकनीकी एवं सुरक्षा स्टाफ आदि मौजूद थे।
प्राधिकरण की सख्त चेतावनी
बरेली विकास प्राधिकरण ने नागरिकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि "उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई भी प्लाटिंग या भवन निर्माण पूर्णतः अवैध है।" बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण कार्य किसी भी समय ध्वस्त किए जा सकते हैं। भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे भवन/भूखंड की वैधता की जानकारी बरेली विकास प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त करें। मानचित्र स्वीकृति के अभाव में कोई भी संपत्ति न खरीदें।