मतदाता सूची समीक्षा में सख्ती

बरेली मतदाता सूची पुनरीक्षण, डीएम अविनाश सिंह, BLO पर FIR, डिजिटल फीडिंग 2025, बरेली कैंट बूथ 199

मतदाता सूची समीक्षा में सख्ती
HIGHLIGHTS:

➡️ डीएम अविनाश सिंह की हाई-लेवल समीक्षा बैठक
➡️ डिजिटाइजेशन 3% से कम वाले बूथों पर कड़ी नजर
➡️ सभी BLO-सुपरवाइजर को रोज कम से कम 100 फॉर्म फीड करने का आदेश
➡️ नगर निगम कर्मियों-सींचपालों की लापरवाही पर डीएम भड़के
➡️ बरेली कैंट बूथ 199: BLO विवेक सौरभ पर धारा 32 व 188 के तहत FIR
➡️ शिथिलता बर्दाश्त नहीं, खुद फील्ड में उतरकर चेक करें अधिकारी
➡️ लोकतंत्र की आधारशिला है मतदाता सूची, समयबद्ध पूरा करो

लापरवाह बीएलओ पर एफआईआर, डिजिटल फीडिंग पर कड़ा निर्देश

जन माध्यम 
बरेली। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम अविनाश सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित कर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया। बैठक में ई.एफ. डिजिटाइजेशन की बूथवार समीक्षा की गई, विशेषकर उन क्षेत्रों की जहाँ बी.एल.ओ. एप पर डिजिटाइजेशन का प्रतिशत 3 प्रतिशत से भी कम पाया गया। डीएम ने भोजीपुरा, बिथरी चैनपुर, बरेली नगर और बरेली कैंट क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों तथा बी.एल.ओ. को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है, इसलिए इसे पूरी गंभीरता और समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य है। सभी सुपरवाइजर व बी.एल.ओ. को प्रतिदिन कम-से-कम 100 फॉर्म फीड करने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान कई एईआरओ ने शिकायत की कि कुछ नगर निगम कर्मी, सींचपाल तथा अन्य पर्यवेक्षक अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इस पर डीएम ने कड़ी नाराज़गी जताई और निर्देश दिया कि लापरवाह कर्मियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उच्च अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं क्षेत्र में उतरकर निरीक्षण करें, जिससे अधीनस्थ कर्मचारी भी जिम्मेदारी से काम करें।समीक्षा के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया—125-बरेली कैंट क्षेत्र के बूथ संख्या 199 के बी.एल.ओ. विवेक सौरभ द्वारा निरंतर लापरवाही बरती गई थी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सहित सभी एईआरओ, सुपरवाइजर एवं बी.एल.ओ. उपस्थित रहे।