अब खुले में अंडे बेचे तो होगी कार्रवाई
बरेली में अब खुले अंडों की बिक्री पर रोक लगेगी। एफएसएसएआई के नए नियमों के तहत अंडों की पैकिंग और लेबलिंग अनिवार्य होगी। छह महीने बाद नियम तोड़ने वालों पर एफएसएस एक्ट में सख्त कार्रवाई होगी।
➡️ खुले में अंडे बेचने पर लगेगा ब्रेक
➡️ हर पैक पर पूरी पहचान अनिवार्य
➡️ 6 महीने की मोहलत, फिर सीधी कार्रवाई
➡️ एफएसएसएआई एक्ट में फंसेंगे कारोबारी
➡️ ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होंगे नियम
खुले अंडों की बिक्री पर लगेगा ब्रेक, हर पैक पर पूरी पहचान जरूरी, नियम तोड़े तो एफएसएसएआई एक्ट में फंसेंगे कारोबारी
डेस्क/ जन माध्यम
बरेली। अब खुले में अंडे बेचने वालों की मनमानी नहीं चलेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने साफ कर दिया है कि अंडों की बिक्री भी अब पैक्ड फूड आइटम की तरह होगी। तय मानकों के बिना पैकिंग और लेबलिंग कर अंडे बाजार में उतारे गए तो एफएसएसएआई एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई तय है।
सिटी प्वाइंट कांफ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यशाला में अंडा उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और वितरकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 और पैकेजिंग विनियम–2011 के नए नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा अब खुले, बिना पहचान वाले अंडों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सहायक आयुक्त खाद्य अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि बाजार में बिक्री के लिए भेजे जाने वाले अंडों की पैकिंग अब नियमों के अनुसार अनिवार्य होगी।
हर पैक पर—
* उत्पादक/विक्रेता का पूरा नाम और पता
* एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर
* कुल अंडों की संख्या
* अधिकतम खुदरा मूल्य
* कोड या लॉट नंबर
* पैकिंग या उत्पादन की तिथि
* उपयोग/अवसान तिथि यूज बाय/एक्सपायरी डेट
* स्पष्ट रूप से दर्ज करना जरूरी होगा।
इतना ही नहीं, पैक पर खाद्य एलर्जन से जुड़ी जानकारी, पैक खुलने के बाद भंडारण की शर्तें और कस्टमर केयर नंबर भी अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। एफएसएसएआई ने इन नियमों को लागू करने के लिए छह महीने की समय-सीमा दी है। इसके बाद नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों पर एफएसएस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आगे किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने अंडों की आधुनिक पैकिंग प्रक्रिया और ऑनलाइन बिक्री से जुड़े नियमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले अंडों की पैकिंग और डिस्प्ले पैनल पर सभी जरूरी सूचनाएं देना अनिवार्य होगा।
कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके राय, सुशील सचान, अनिल प्रताप सिंह, तेज बहादुर सिंह, कमलेश कुमार शुक्ला, आरपी वर्मा और हिमांशु सिंह ने कारोबारियों की शंकाओं का समाधान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अंडा कारोबारी कार्यशाला में पहुंचे। उनकी सुविधा के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जिसके जरिए कारोबारियों को नए नियमों और जरूरी अपडेट समय-समय पर दिए जाएंगे।